पंजाब में बेअदबी करने पर मिलेगी सख्त सजा, कैबिनेट मीटिंग में बिल को मंजूरी, अब सरकार का मकसद उम्रकैद
अब इसको विधानसभा में लाया जाएगा, जहां पास होने के बाद यह कानून लागू किया जाएगा
कानून बनने के बाद धार्मिक ग्रंथों और स्थलों की बेअदबी करने वालों को यह सजा दी जाएगी
अभी 3 साल की सजा का प्रावधान, 10 साल और उम्रकैद तक बढ़ाने का सरकार का प्रस्ताव
चंडीगढ़ :
पंजाब में अब बेअदबी करने वालों अब उम्रकैद की सजा मिलेगी। इसे लेकर पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बिल को मंजूर कर लिया गया है। अब इसको विधानसभा में लाया जाएगा, जहां पास होने के बाद यह कानून लागू किया जाएगा। कानून बनने के बाद धार्मिक ग्रंथों और स्थलों की बेअदबी करने वालों को यह सजा दी जाएगी। कानून को लागू बिल करने से पहले अलग-अलग संस्थानों से विचार-विमर्श किया जाएगा।
10 साल तक मिल सकती है सजा
सीएम मान ने साफ कहा कि पंजाब सरकार ऐसा कानून लाना चाहती है जो स्थायी हो और आने वाले समय में भी मजबूती लागू रहे। इसलिए इसमें किसी तरह की कमजोरी नहीं छोड़ी जाएगी। फिलहाल बेअदबी के मामलों में 3 साल की सजा का प्रावधान है पर पंजाब सरकार इसे कम के कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद तक बढ़ाने का प्रस्ताव रख रही है।
अब तक का सबसे सख्त कदम
सरकार चाहती है कि कानून में ऐसे प्रावधान जोड़े जाएं जिससे सिर्फ दोषी ही नहीं, उसके परिवार की भी जिम्मेदारी तय की जा सके। मकसद यह है कि कोई दोबारा इस तरह की हरकत के बारे में सोच भी न पाए। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह पंजाब में बेअदबी के मामलों को रोकने के लिए अब तक का सबसे सख्त कदम माना जाएगा।