पंजाब में उप चुनाव के शैड्यूल का ऐलान, सरपंचों के 90 पद और पंचों के 1771 पद खाली, 27 जुलसई काे होगा मतदान
चुनाव को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सभी लॉजिस्टिक प्रबंध किये
चुनाव उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख़ 19 जुलाई (शाम 3 बजे तक) होगी
सुबह 8.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक बैलट पेपरों के प्रयोग के द्वारा होगा मतदान
चंडीगढ़।
पंजाब में उप चुनाव का ऐलान हो गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार इस समय अलग-अलग जिलों में सरपंचों के 90 पद और पंचों के 1771 पद खाली हैं। इन खाली पदों को भरने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने उप-चुनाव का शैड्यूल घोषित किया है। आयोग ने इन चुनाव को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सभी लॉजिस्टिक प्रबंध किये हैं।
14 जुलाई से नामांकन दाखिल
अलग अलग पंचायतों में नामांकन 14 जुलाई (सोमवार) से सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अफसरों के दफ़्तरों में दाखि़ल किये जा सकेंगे। नामांकन दाखि़ल करने की आखिरी तारीख़ 17 जुलाई (वीरवार) दोपहर 3 बजे तक होगी। नामांकनों की जांच 18 जुलाई (शुक्रवार) को की जायेगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख़ 19 जुलाई (शाम 3 बजे तक) होगी।
वोटिंग व काउंटिंग 27 जुलाई को
वोटिंग 27 जुलाई (रविवार) को सुबह 8.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक बैलट पेपरों के प्रयोग के द्वारा होगा। वोटे पड़ने के बाद इसकी गिनती उसी दिन पोलिंग स्टेशन पर ही की जायेगी। सरपंच के पदों के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए सूचित ख़र्च सीमा 40,000/- रुपए है, जबकि पंच के लिए ख़र्च सीमा 30,000/- रुपए निर्धारित की गई है।