जालंधर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद

जालंधर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनके खिलाफ याचिका लंबे समय से विचाराधीन थी |

Last Updated: July 05 2025 11:21:47 AM

जालंधर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनके खिलाफ याचिका लंबे समय से विचाराधीन थी |

जालंधर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनके खिलाफ याचिका लंबे समय से विचाराधीन थी |

जालंधर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनके खिलाफ याचिका लंबे समय से विचाराधीन थी

याचिकाकर्ता गौरव लूथरा की तरफ से पिछली कुछ सुनवाइयों पर उनके वकील पेश नहीं हो रहे थे

अदालत ने स्पष्ट किया कि बार-बार की गैरहाजिरी के चलते इस याचिका को आगे नहीं बढ़ा सकते

चंडीगढ़। 

पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल की गई चुनाव रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। जालंधर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनके खिलाफ दायर यह याचिका लंबे समय से विचाराधीन थी।

वकील नहीं हो रहे थे पेश 

बताया जा रहा है कि चन्नी के खिलाफ चुनावी याचिका दाखिल करने वाले गौरव लूथरा की तरफ से पिछली कुछ सुनवाइयों पर उनके वकील पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि बार-बार की गैरहाजिरी के चलते अब इस याचिका को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

डिसमिस एज डिफाल्ट करार

जिसके चलते हाइकोर्ट ने शुक्रवार को इस चुनावी याचिका को डिसमिस एज डिफाल्ट करार देकर खारिज कर दिया है। बता दे कि जालंधर के गौरव लूथरा ने चन्नी के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल चुनावी याचिका में आरोप लगाया था कि चन्नी ने चुनाव आयोग को चुनावी खर्च सहित अन्य कई गलत जानकारियां दी हैं।

हाईकोर्ट को नहीं दिया ब्योरा

उन्होंने अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा तक हाईकोर्ट को नहीं दिया है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस चुनावों के दौरान कई रैलियां की जिनके लिए चुनाव आयोग से कोई इजाजत तक नहीं ली गई थी। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने चन्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

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