रेहड़ी-फड़ी वालों पर सख्त हुआ नगर निगम, सफाई नियमों की अनदेखी पर चालान और FIR की चेतावनी
जोन डी सराभा नगर में स्वास्थ्य और तहबाजारी शाखा के अधिकारियों के साथ बैठक
रेहड़ी के आसपास गीले और सूखे कूड़े के लिए डस्टबिन रखें और खुले में कूड़ा न फैंके
नियमों की अवहेलना पर 2000 रु तक का चालान, बार-बार नियम तोड़ने पर FIR भी
जो अधिकारी सफाई व्यवस्था लागू कराने में असफल रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई
स्वास्थ्य शाखा के अधिकारियों को मीट कटाई के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश
जालंधर :
नगर निगम कमिश्नर आदित्य डेचलवाल ने रेहड़ी-फड़ी संचालकों के लिए सफाई नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। यदि कोई रेहड़ी-फड़ी संचालक अपनी रेहड़ी के आसपास सफाई बनाए रखने और कूड़ेदान रखने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ चालान या एफआईआर दर्ज की जाएगी। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संयुक्त कमिश्नर विनीत कुमार और अंकुर महिंदरू की अध्यक्षता में जोन डी सराभा नगर में स्वास्थ्य और तहबाजारी शाखा के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
अवहेलना करने पर 2000 तक का चालान
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रेहड़ी-फड़ी वालों को निर्देशित किया जाए कि वे रेहड़ी के आसपास गीले और सूखे कूड़े के लिए डस्टबिन रखें और खुले में कूड़ा न फैंके। नियमों की अवहेलना करने पर 2000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है और बार-बार नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
फील्ड में जाकर निरीक्षण करने के निर्देश
नगर निगम अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में जाकर निरीक्षण करने और उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही जो अधिकारी सफाई व्यवस्था लागू कराने में असफल रहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
केवल कूड़ा कलेक्शन टीम को ही दें कचरा
कचरा केवल निगम द्वारा नियुक्त कूड़ा कलेक्शन टीम को ही दें या रात को रेहड़ी बंद करने के बाद निर्धारित स्थानों (ट्रांसफर स्टेशन) पर फैंकें। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, कचरा जलाने या प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से भी बचने को कहा गया है।
अवैध मीट कटाई के खिलाफ अभियान
बैठक में सहायक कमिश्नर गुरपाल सिंह, तहबाजारी सुपरिंटैंडैंट, निगम सैनिटेशन अफसर, मुख्य सैनिटरी इंस्पैक्टर और अन्य अधिकारी शामिल हुए। स्वास्थ्य शाखा के अधिकारियों को अवैध मीट कटाई के खिलाफ अभियान को तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मीट कटाई पर सख्ती, दुकानें होंगी सील
यदि मीट दुकानदार बार-बार नियमों की अनदेखी करते हैं और नगर निगम के स्लॉटर हाऊस (हंबड़ा रोड स्थित) से मीट नहीं कटवाते हैं तो उनकी दुकानों को सील किया जाएगा, साथ ही जब्त किए गए अवैध मीट को नष्ट करने और चालान जारी करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।