parking in Jalandhar

जालंधर में पार्किंग स्थलों पर CCTV कैमरे लगाना जरूरी, रेस्टोरेंट - क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त स्थलों को लेकर आदेश जारी

Written by:

Nischal Nayyar

Last Updated: July 10 2025 07:27:36 PM

जालंधर में पार्किंग स्थलों पर CCTV कैमरे लगाना जरूरी

जालंधर में पार्किंग स्थलों पर cctv कैमरे लगाना जरूरी रेस्टोरेंट - क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त स्थलों को लेकर आदेश जारी

जालंधर में पार्किंग स्थलों पर CCTV कैमरे लगाना जरूरी, रेस्टोरेंट - क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त स्थलों को लेकर आदेश जारी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने आदेश जारी किया है

सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग हर 15 दिनों के बाद पुलिस कमिश्नर, जालंधर के सुरक्षा शाखा दफ्तर में जमा की जाए

वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी लेनी चाहिए और रिकॉर्ड के रूप में रखना चाहिएॉ

पार्किंग स्थलों पर काम करने वाले व्यक्तियों का संबंधित पुलिस स्टेशन से पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करवाना चाहिए

जालंधर : 

जालंधर की सीमा के भीतर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़-भाड़ वाले बाजार (परिसर के अंदर या बाहर) में सीसीटीवी कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग का संचालन नहीं करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने आदेश जारी किया है। 

सीसीटीवी की 45 दिनों की रिकॉर्डिंग की सीडी तैयार की जाए 

आदेशों में यह भी कहा गया सीसीटीवी इस तरह से लगाए जाएं कि पार्किंग में आते और जाते समय वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। सीसीटीवी की 45 दिनों की रिकॉर्डिंग की सीडी तैयार की जाए और हर 15 दिनों के बाद पुलिस कमिश्नर, जालंधर के सुरक्षा शाखा दफ्तर में जमा की जाए। 

इसी प्रकार, यदि वाहन को एक दिन के लिए पार्क किया जाना है, तो रजिस्टर में वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन का प्रकार, पंजीकरण संख्या, चेसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तिथि और वाहन वापस लेने की तिथि शामिल होनी चाहिए और रजिस्टर पर वाहन मालिक के हस्ताक्षर होने चाहिए। 

यदि वाहन को अधिक समय के लिए पार्क किया जाना है तो रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए और वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी लेनी चाहिए और इसे रिकॉर्ड के रूप में रखना चाहिए। पार्किंग स्थलों पर काम करने वाले व्यक्तियों का संबंधित पुलिस स्टेशन से पुलिस वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। 

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सैन्य/अर्धसैनिक बल/पुलिस की वर्दी या कपड़ा नहीं बेचेगा

पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी दुकानदार/दर्जी खरीदार की उचित पहचान के बिना किसी भी सैन्य/अर्धसैनिक बल/पुलिस की तैयार वर्दी या कपड़ा नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाला व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की तरफ से जारी फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित प्रति अपने पास रखेगा।

और खरीदार के पद, नाम, पता, फोन नंबर और तैनाती स्थान का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखेगा और इस रजिस्टर का सत्यापन संबंधित मुख्य पुलिस स्टेशन अधिकारी द्वारा दो महीने में एक बार किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर यह रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध कराया जाएगा।

पुलिस कमिश्नर ने एक और आदेश जारी कर कमिश्नरेट जालंधर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ऐसी चाइना/मांझा डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर रोक लगा दी है। पतंग उड़ाने की अनुमति केवल सूती डोर से ही दी जाएगी।

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बिना पहचान के मोबाइल फोन और सिम बेचने पर प्रतिबंध

साइबर अपराध को रोकने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक और आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार सभी मोबाइल फोन और सिम विक्रेता खरीदार से पहचान पत्र/आईडी प्रूफ/फोटो प्राप्त किए बिना मोबाइल फोन और सिम नहीं बेचेंगे।

इसके अलावा, फ़ोन खरीदते समय, खरीदार या उसके किसी रिश्तेदार/परिचित, जिसके खाते से यूपीआई पेमेंट या कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, तो उस व्यक्ति का पहचान पत्र प्राप्त करना भी दुकानदार की ज़िम्मेदारी होगी। 

और ग्राहक का नाम व जन्मतिथि, पिता का नाम, घर का पूरा पता, जिसे फ़ोन या सिम बेचा गया है या जिससे फ़ोन ख़रीदा गया है, उसका पहचान पत्र, मोबाइल और सिम ख़रीदने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान और उसका पहचान पत्र और ग्राहक की तस्वीर रिकॉर्ड रजिस्टर के अनुसार रखी जाएगी।

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सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध

पुलिस कमिश्नर ने सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत रूप से लगाए जा रहे बोर्ड और दुकानदारों द्वारा दुकानों की सीमा के बाहर सड़कों और फुटपाथों पर सामान रखकर बेचने पर रोक लगा दी है। आदेश का पालन न करने वालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 और शस्त्र नियम, 2016 के नियम संख्या 32 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों, मैरिज पैलेसों/होटलों/हॉल आदि में विवाह/पार्टियों के अवसर पर और सभा स्थलों पर हथियार लेकर चलने और हथियार प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियारों को बढ़ावा देने वाले गीत और हिंसा/झगड़े को  बढावा देने वाले गाने और हथियारों के साथ फोटो आदि लेने या वीडियो क्लिप आदि बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा नहीं बोलेगा।

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रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंस प्राप्त स्थलों को लेकर आदेश जारी

पुलिस कमिश्नर ने एक और आदेश जारी कर सभी रेस्टोरेंट, क्लब और ऐसे अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने के स्थानों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है। शराब की दुकानों से सटे परिसर रात 12 बजे तक या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी तरह बंद कर दिए जाएँगे।

आदेशों में सभी संस्थानों को 10 डीबी (ए) के ध्वनि स्तर का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि डी.जे.,लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायकों सहित सभी ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोतों को रात 10 बजे तक बंद कर दिया जाएगा या उनकी आवाज़ कम कर दी जाएगी। 

रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या परिसर के अंदर उत्पन्न कोई भी ध्वनि चारदीवारी के बाहर नहीं सुनी जाएगी। म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में, दिन के किसी भी समय वाहन के बाहर म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। उपरोक्त सभी आदेश 07.09.2025 तक लागू रहेंगे।

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