पंजाब के तरनतारन जिले में 2 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, चुनाव आयोग ने घोषित किया ड्राई-डे
तरनतारन/चंडीगढ़ :
पंजाब में आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने राज्य के तरनतारन जिले में 27 और 28 जुलाई को शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है।
सुबह 10 बजे से रहेगा Dry Day
आदेश के अनुसार, जिले के जिन गांवों में पंचायत चुनाव होने हैं, उनकी राजस्व सीमा में आने वाले सभी क्षेत्रों में दोनों दिन सुबह 10 बजे से शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। इस दौरान शराब की खरीद, बिक्री, वितरण और सेवन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।