Pregabalin capsules will not be

जालंधर में प्रीगैबालिन कैप्सूल नहीं मिलेगा, पुलिस कमिश्नर ने लगाया बैन, 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश

Written by:

Nischal Nayyar

Last Updated: July 25 2025 07:09:14 PM

जालंधर में प्रीगैबालिन कैप्सूल नहीं मिलेगा, पुलिस कमिश्नर ने लगाया बैन, 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश

जालंधर में प्रीगैबालिन कैप्सूल नहीं मिलेगा पुलिस कमिश्नर ने लगाया बैन 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश 

जालंधर में प्रीगैबालिन कैप्सूल नहीं मिलेगा, पुलिस कमिश्नर ने लगाया बैन, 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश 

प्सूल की अवैध खरीद-बिक्री और स्टोरेज पर अब पूरी तरह से रोक 

दवा पर 25 सितंबर 2025 तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई 

बिना लाइसेंस, खरीदना, बेचना या स्टोर करना पूरी तरह गैरकानूनी

निर्देशों का उल्लंघन होने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई 

जालंधर : 

जालंधर में प्रीगैबालिन कैप्सूल पर बैन लगा दिया है। इसके बाद कैप्सूल की अवैध खरीद-बिक्री और स्टोरेज पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने आदेश जारी कर इस दवा पर 25 सितंबर 2025 तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आदेश के अनुसार, अब इस दवा को बिना वैध लाइसेंस के रखना, खरीदना, बेचना या स्टोर करना पूरी तरह गैरकानूनी होगा। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दवा केवल डॉक्टर की सलाह से दी जानी चाहिए।  

पब्लिक सेफ्टी का मुद्दा माना

पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने प्रीगैबालिन के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इसे पब्लिक सेफ्टी का मुद्दा माना है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। कमिश्नर ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

प्रीगैबालिन कैप्सूल, इसका उपयोग दर्द के इलाज के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर दर्द, डायबिटिक न्यूरोपैथी, और दाद जैसी स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। हाल के वर्षों में नशे के तौर पर भी दुरुपयोग होने लगा है। इसका अनियंत्रित उपयोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है।

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