जालंधर में NRI से करोड़ों की ठगी के मामले में बाप-बेटे विकास-कार्तिक को राहत नहीं
दोनों बाप-बेटे फिलहाल फरार चल रहे हैं, अग्रिम जमानत की याचिका रद्द करे कोर्ट
पुलिस भी दोनों की तलाश में जुटी हुई है, धोखाधड़ी को किस तरह से अंजाम दिया
66 फुटी रोड पर स्थित जमीन का सौदा, सिविल लाइंस स्थित प्राइम जमीन का सौदा
जालंधर :
जालंधर में दो अलग-अलग मामले में NRI से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में विकास शर्मा उर्फ चीनू और उसके बेटे कार्तिक को कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। दोनों बाप-बेटे फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है क्योंकि पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है, ताकि पता चल सके उन्होंने धोखाधड़ी की घटना को किस तरह से अंजाम दिया था और किन-किन लोगों ने उनकी मदद की थी।
अग्रिम जमानत की याचिका रद्द कर देनी चाहिए
कोर्ट में वकील ने कहा कि फरार चल रहे विकास और उसके बेटे कार्तिक की अग्रिम जमानत की याचिका रद्द कर देनी चाहिए। दरअसल पहले बाप बेटे ने जीटीबी नगर की रहने वाली NRI महिला इंद्रजीत कौर के साथ 66 फुटी रोड पर स्थित जमीन का सौदा करके 2 करोड़ की कैश पेमेंट की रसीद बनवा ली और फिर उसके बाद कोर्ट से स्टेऑर्डर ले लिया। इसके बाद उन्होंने यूके के सिटीजन परमजीत सिंह को अपना निशाना बनाया।
दोनों केसों की शिकायतें एनआरआई विंग में दायर
विकास शर्मा ने सिविल लाइंस स्थित 35 मरले की प्राइम लोकेशन वाली जमीन का सौदा करके करोड़ों रुपए की पेमेंट रसीद बनाकर कोर्ट से एक्स पार्टी की डिक्री हासिल कर ली। इस दौरान परमजीत सिंह विदेश में थे। दोनों मामलों को लेकर शिकायतें पंजाब एनआरआई विंग में दायर की गई थी। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपी पक्ष को भी सुना था लेकिन असली रसीदें पेश न करने पर विकास व उसके बेटों तथा अन्य संबंधित लोगों को दोषी पाया था।